अयोध्या में बनेगा राम मंदिर, सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि न्यास को सौंपी विवादित जमीन
उपासना डेस्क, दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के राम मंदिर-बाबरी मस्जिद की विवादित जमीन पर अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने विवादित जमीन पर रामलला का अधिकार बरकरार रखते हुए इसे राम जन्मभूमि न्यास को सौंपने का आदेश दिया है। बेंच ने सर्वसम्मति से विवादित जमीन पर निर्मोही अखाड़े और शिया वक्फ बोर्ड के दावे को खारिज कर दिया है।
प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि विवादित भूमि श्रीराम जन्मभूमि न्यास को दी जाएगी तथा सुन्नी वक्फ को बोर्ड अयोध्या में ही पांच एकड़ वैकल्पिक जमीन उपलब्ध कराई जाई। गर्भगृह और मंदिर परिसर का बाहरी इलाका राम जन्मभूमि न्यास को सौंपा जाए। पीठ ने कहा है कि विवादित स्थल पर रामलला के जन्म के पर्याप्त साक्ष्य हैं और अयोध्या में भगवान राम का जन्म हिन्दुओं की आस्था का मामला है और इस पर कोई विवाद नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तीन महीने में सरकार योजना बनाए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है कि ट्रस्ट के गठन में निर्मोही अखाड़े को भी थोड़ा प्रतिनिधित्व दिया जाए। यह ट्रस्ट उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर मंदिर निर्माण पर फैसला ले। केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार मंदिर, मस्जिद निर्माण की निगरानी करेंगे।