गया जिला प्रशासन ने आगामी पितृपक्ष मेला 2025 को लेकर खाद्य व्यापारियों के साथ अहम बैठक की। बैठक में जिला पदाधिकारी शशांक शुभंकर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को केवल स्वच्छ, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री ही उपलब्ध कराई जाए। नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित प्रतिष्ठानों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
बैठक 27 अगस्त 2025 को तीन स्थानों—स्टेशन रोड, विष्णुपद (चांदचौरा) और बोधगया—में आयोजित हुई। इसमें होटल मालिकों, मिठाई दुकानदारों, दवा विक्रेताओं, पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर व पनीर विक्रेताओं ने हिस्सा लिया।
डीएम ने सभी खाद्य प्रतिष्ठानों को FSSAI 2011 के शेड्यूल-4 के प्रावधानों का पालन करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि खाद्य पैकेजिंग पर निर्माण तिथि, ‘बेस्ट बिफोर’ और बैच नंबर देखकर ही उपयोग किया जाए।
मुख्य निर्देश
- पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर केवल मान्यता प्राप्त कंपनियों का ही बेचा जाए।
- पनीर व खोया में मिलावट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी, पकड़े जाने पर कार्रवाई होगी।
- किचन की सफाई प्रतिदिन अनिवार्य है, गंदगी मिलने पर प्रतिष्ठान सील किए जा सकते हैं।
बैठक में सिविल सर्जन, जिला कार्यक्रम प्रबंधक (DPM) और खाद्य संरक्षा अधिकारियों ने भी व्यापारियों को संबोधित किया और स्वच्छता बनाए रखने पर विशेष जोर दिया।
अंत में सभी व्यापारियों से संकल्प दिलवाया गया कि—
“हम संकल्प लेते हैं कि पितृपक्ष मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को स्वच्छ, सुरक्षित और सम्मानजनक सेवा प्रदान करेंगे तथा गया जी की छवि को उज्ज्वल बनाएंगे।”




