जीएसटी काउंसिल की दो दिवसीय बैठक में आज आम जनता को राहत देने वाले कई बड़े फैसले लिए गए। परिषद ने टैक्स ढांचे को सरल बनाने के लिए 12% और 28% के कर स्लैब को समाप्त कर दिया है। अब केवल दो टैक्स स्लैब—5% और 18% रहेंगे। साथ ही, कई आवश्यक वस्तुओं पर टैक्स पूरी तरह हटा दिया गया है।
बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि सरकार का उद्देश्य आम आदमी, मध्यम वर्ग और श्रम प्रधान उद्योगों को सीधी राहत देना है। उन्होंने कहा, “जनता को ज्यादा राहत देने के लिए 5% वाले कर स्लैब को शून्य कर दिया गया है और 12% व 18% स्लैब को घटाकर 5% कर दिया गया है।”
प्रमुख फैसले
- कृषि और स्वास्थ्य क्षेत्र में राहत:
कृषि मशीनों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। वहीं, 33 जीवन रक्षक दवाओं को जीएसटी से पूरी तरह मुक्त किया गया है। कई अन्य दवाओं और औषधियों की दरें 12% से घटाकर 5% की गईं। - निर्माण क्षेत्र:
सीमेंट पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है, जिससे रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र को सीधी राहत मिलेगी। - वाहन और उपभोक्ता वस्तुएं:
आम लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले वाहनों पर टैक्स 28% से घटाकर 18% किया गया है। - तंबाकू उत्पादों पर सख्ती:
स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए तंबाकू उत्पादों पर 40% तक जीएसटी लगाने का निर्णय लिया गया है।
वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि यह नया जीएसटी ढांचा 22 सितंबर से लागू होगा। उन्होंने विश्वास जताया कि इन सुधारों से न केवल महंगाई में कमी आएगी, बल्कि उत्पादन और उपभोग को भी बढ़ावा मिलेगा।